नाबालिग लड़की से किया था दुराचार, कोर्ट ने दोषी काे सुनाई 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Saturday, Feb 12, 2022 - 02:17 AM (IST)

सोलन (ब्यूरो): फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा ने नाबालिग लड़की से दुराचार और पोक्सो एक्ट के तहत 23 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 26,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनील दत्त वासुदेवा ने की।

उपजिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि महिला पुलिस थाना बद्दी में 17 जुलाई, 2020 को यूपी निवासी शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह व उसकी पत्नी उद्योग में काम पर गए हुए थे और उनकी 12 वर्षीय बेटी घर पर थी। इसी बीच पड़ोस में ही रहने वाले करीब 20 वर्षीय युवक मुन्ना पुत्र लल्लन सिंह निवासी जिला पूर्वी चंपारण बिहार ने उसकी बेटी के साथ दुराचार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की चार्जशीट तैयार कर पुलिस ने अदालत में पेश की, जहां शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Content Writer

Vijay