बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

punjabkesari.in Saturday, Nov 21, 2020 - 06:42 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 22500 रुपए का जुर्माना की भी सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट (पोक्सो फास्ट ट्रैक) कृष्ण कुमार की अदालत ने इस मामले में दोषी को सजा दी है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 22 सितम्बर 2018 को उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला का आरोप था कि उसका पति अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। महिला द्वारा अपने पति पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तथा मामला न्यायालय में पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास व 22500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा तथा विशेष अभियोजक आर.डी. चौधरी द्वारा की गई।


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Jinesh Kumar

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