धोखाधड़ी से हाऊस लोन बनाकर हड़पे 20 लाख, मामला दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Aug 04, 2021 - 09:14 PM (IST)

घुमारवीं (कुलवंत): वर्ष 2017 में घटित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस थाना तलाई ने आपराधिक मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह पुत्र रामदित्तु निवासी गांव झबोला तहसील झंडूता के वकील सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता दी तलाई सेवा सहकारी सभा समिति के सचिव का ड्राइवर था। शिकायतकर्ता को सहकारी सभा के तत्कालीन सचिव तथा कांगड़ा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक लठयाणी में कार्यरत एक तत्कालीन कर्मचारी ने प्रलोभन दिया कि सहकारी सभाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बहुत कम ब्याज पर हाऊस लोन प्रदान किया जा रहा है।

सहकारी सभा के तत्कालीन सचिव तथा बैंक कर्मचारी ने शिकायतकर्ता तथा अन्य लोगों को सहकारी सभा के कार्यालय में बुलाया और हाऊस लोन से संबंधित सारे दस्तावेज तैयार कर लिए। हाऊस लोन से संबंधित मोर्टगेज डीड झंडूता तहसील में बनाई गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए लोगों से हस्ताक्षरित ब्लैंक चैक भी ले लिए। इसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि उसका हाऊस लोन का केस निरस्त कर दिया गया है क्योंकि वह इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है। जब कुछ समय के उपरांत शिकायतकर्ता को बैंक की तरफ  से लोन अदा करने के लिए नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में कहा गया था कि उसने हाऊस लोन की राशि अदा नहीं की है। शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सारी जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि आरोपियों ने फ र्जी हाऊस लोन बनाकर 20 लाख रुपए निकाल लिए।

इस मामले में हैरान करने वाला पहलू यह है कि हाऊस लोन के नाम पर जारी राशि एक ही किस्त में अदा कर दी गई जबकि हाऊस लोन की राशि लोन लेने वाले को तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। आरोप है कि इस लेन-देन में शिकायतकर्र्ता के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं पाए गए। वकील सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता को जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो उसने अदालत में आवेदन किया। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।


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Content Writer

Vijay

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