चबूतरा पंचायत प्रधान के पक्ष में उतरे 20 प्रधान, SDM पर लगाया यह आरोप

Thursday, May 11, 2017 - 12:11 AM (IST)

हमीरपुर: एस.डी.एम. सुजानपुर की अदालत द्वारा एक कथित अवैध कब्जे के मामले में चबूतरा पंचायत के प्रधान के निलंबन मामले ने तूल पकड़ लिया है। निलंबित प्रधान के पक्ष में सुजानपुर विस क्षेत्र के 20 पंचायत प्रधान बुधवार को स्थानीय सर्किट हाऊस में इकट्ठा हुए तथा इस दौरान उन्होंने बैठक कर प्रशासन के इस गलत फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई। 

एस.डी.एम. ने राजनीतिक दबाव के चलते निलंबित किया प्रधान
चबूतरा पंचायत प्रधान के निलंबन के विरोध में ग्राम पंचायत पटनौण के प्रधान व उपप्रधान, जंदडू़ पंचायत प्रधान, मति टिहरा पंचायत प्रधान, री पंचायत प्रधान, नाल्टी पंचायत प्रधान, बनाल पंचायत प्रधान, अणु पंचायत प्रधान, कक्कड़ पंचायत प्रधान, झनियारा पंचायत, दाड़ला पंचायत प्रधान, धबडिय़ाणा पंचायत प्रधान, सिकांदर पंचायत उपप्रधान, मझोग सुल्तानी पंचायत प्रधान, सपाहल पंचायत उपप्रधान, चमियाणा पंचायत प्रधान, सासन पंचायत प्रधान, पनोह पंचायत प्रधान, खनौली पंचायत प्रधान व जोल पंचायत प्रधान सहित अन्य लोगों ने बैठक के उपरांत सामूहिक बयान में आरोप लगाया कि सुजानपुर एस.डी.एम. ने राजनीतिक दबाव के चलते चबूतरा पंचायत के प्रधान को निलंबित किया है। 

पंचायत प्रधान का सरकारी भूमि पर नहीं कोई अवैध कब्जा 
उन्होंने बताया कि जब चबूतरा पंचायत प्रधान का सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा ही नहीं पाया गया तो उन्हें निलंबित करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द जिला प्रशासन द्वारा कथित तौर पर उक्त प्रधान के निलंबन को रद्द नहीं किया गया तो सभी चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि जिला प्रशासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

नियमानुसार हुआ है निलंबन : एस.डी.एम.
एस.डी.एम. सुजानपुर बलवान चंद का कहना है कि चबूतरा पंचायत के प्रधान का निलंबन नियमों के अनुसार ही किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रधान इस फैसले के खिलाफ जिलाधीश की अदालत में अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त पंचायत प्रधान ने वर्ष 2002 में सरकार को खुद शपथ पत्र दिया था कि उसने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। उसी के आधार पर उक्त पंचायत प्रधान के खिलाफ शिकायत आने पर अदालत ने फैसला सुनाया है। 

जिलाधीश कोर्ट में करूंगा अपील : प्रधान
चबूतरा के प्रधान ओंकार चंद ने बताया कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक दबाव के चलते गलत तरीके से हुई है, जिसके खिलाफ वह जिलाधीश कोर्ट में अपील करेंगे।