भुक्की के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास

Friday, Nov 06, 2020 - 07:02 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नम्बर एक धर्मशाला पारस डोगर ने भुक्की के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 28 अक्तूबर 2013 को रात साढ़े 9 बजे जब पुलिस सूरजपुर गढ़ में एक स्कूल के पास गश्त कर रही थी कि सूरजपुर निवासी मोटरसाइकिल पर आया जिसे पुलिस ने रोका। पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो उसके बैग से 350 ग्राम भुक्की बरामद प्राप्त हुई। इस केस में कुल 9 गवाह अभियोजन पक्ष ने रखे। उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने मामले की पैरवी की।

Jinesh Kumar