2 हजार डिफाल्टरों को Property Tax पर नहीं मिलेगी विशेष छूट, जानिए क्यों

Saturday, Apr 08, 2017 - 01:10 PM (IST)

शिमला: शिमला के 2 हजार प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को संपत्ति कर पर 10 फीसदी की विशेष छूट नहीं मिलेगी। निगम प्रशासन ने डिफाल्टरों पर शिंकजा कसते हुए इन्हें नोटिस जारी कर यह आदेश दिए हैं। सैक्शन 124 के तहत डिफाल्टरों को नोटिस जारी किया गया है। एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2017-18 का निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रहा है, इसके लिए उनकी कर शाखा में बिल जनरेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब निगम ने शहर के 1 हजार उपभोक्ताओं को 2 करोड़ रुपए के संपत्ति कर के बिल जारी कर दिए हैं। 


जो उपभोक्ता इसका भुगतान करेंगे उन्हें मिलेगी 10% छूट 
प्रशासन का कहना है कि बिल जारी होने के 15 दिनों के अंदर जो उपभोक्ता इसका भुगतान करेंगे, उन्हें बिल पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। जबकि डिफाल्टरों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि इन डिफाल्टरों से 5 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा। खास बात यह है कि वह केवल उपभोक्ताओं को एक महीने तक ही ये छूट देगा। इसके बाद मई से 1 प्रतिशत पैनल्टी बिल पर वसूल की जाएगी। शहर में संपत्ति कर के करीबन 25,600 उपभोक्ता हैं, जिन्हें अप्रैल तक बिल जारी कर दिए जाएंगे। निगम को टैक्स डिफाल्टरों से करीबन 3 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी होनी है। ये रिकवरी वर्ष 2015-16 की है इसके लिए उनको नोटिस जारी किए गए हैं।