ई-वे बिल न होने पर 2 फर्मों को 1.31 लाख का जुर्माना

Friday, Sep 07, 2018 - 11:34 AM (IST)

हमीरपुर: आबकारी एवं कराधान विभाग ने जिला हमीरपुर की 2 फर्मों को विशेष चैकिंग अभियान के दौरान बिना ई-वे बिल सामान ले जाने पर 1,31,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। विशेष चैकिंग अभियान के तहत विभाग के सहायक राज्य कर अधिकारी बड़सर मनोज ठाकुर व अरुण ठाकुर के संयुक्त अभियान के दौरान बिना ई- वे बिल ले जाई जा रहीं 6 होंडा स्कूटी व निजी अस्पताल की एक थैरेपी मशीन को जांच के दौरान पकड़कर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। चैकिंग अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पाया कि हमीरपुर स्थित एक होंडा स्कूटी की एजैंसी द्वारा 6 स्कूटी हमीरपुर से बड़सर ले जाई जा रही थीं। 

इन वाहनों से संबंधित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इनके बिल तो उपलब्ध थे लेकिन लगभग साढ़े 3 लाख रुपए की कीमत वाले ये वाहन बिना ई-वे बिल के ही हमीरपुर से बड़सर पहुंचाए जा रहे थे जोकि जी.एस.टी. एक्ट-2017 के नियमों का उल्लंघन था, जिसपर उक्त फर्म के खिलाफ  कार्रवाई अमल में लाते हुए बड़सर सर्कल के सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज ठाकुर व सहायक अधिकारी अरुण ठाकुर ने 78,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह मैडीकल क्षेत्र से जुड़ी एक निजी फर्म की स्पाइनल थैरेपी से जुड़ी लाखों रुपए के मूल्य की एक मशीन को बिना बिल व बिना ई-वे बिल हमीरपुर से शिमला ले जाते हुए पकड़ा गया। 

उक्त फर्म थैरेपी से जुड़ी मशीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज विभागीय अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं कर पाई, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए उक्त फर्म को 53,600 रुपए का जुर्माना ठोका गया। विभागीय अधिकारियों ने उक्त फर्मों को दस्तावेज पेश करने का पूरा मौका दिया लेकिन उक्त दोनों फर्में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाईं, जिस पर विभाग ने अर्थदंड लगाया। 
 

Ekta