14 औद्योगिक इकाइयों की बिजली काटने के फरमान जारी

Friday, Sep 14, 2018 - 11:14 AM (IST)

शिमला (हैडली): हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला शिमला के आसपास की लगभग 14 औद्योगिक इकाइयों तथा होटलों की बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की अनदेखी कर रही थीं और बोर्ड के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थीं। बोर्ड ने इन इकाइयों व होटलों को मंजूरी लेने के लिए पूरा समय दिया लेकिन उन्होंने ये औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं। इसके बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। जिन इकाइयों के बिजली के कनैक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं, उनमें जिला शिमला के कुछेक होटल और कुछेक यूनिट कार्य कर रही हैं। 

इनमें होटल, गैस्ट हाऊस, स्टोन क्रशर व फूड हट आदि शामिल हैं जिनमें रोहड़ू क्षेत्र का सिंह गैस्ट हाऊस, कोटखाई का मनजीत टायर वक्र्स, शिमला स्थित फिंगास्क एस्टेट में होटल सीता पैलेस, नवबहार में फू्रट केनिग यूनिट, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया जैस से फ्रैस प्रोड्यूस इंपैक्स, वहीं शिमला के मालरोड पर पिज्जा हट व के.एफ.सी. जैसे बड़े उपक्रम शामिल हैं। इसी तरह ठियोग व जुब्बल में सी. एंड सी. कंपनी के लगे 3 स्टोन क्रशर व 2 हॉट मिक्स्चर प्लांट शामिल हैं। 

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक आर.के. पु्रथी ने बताया कि इन सभी इकाइयों को बोर्ड द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा करने के लिए 10 सितम्बर तक का समय दिया था लेकिन ये इकाइयां इन नियमों को पूरा नहीं कर पाईं। इसके अलावा इन्हें कनसैंट लेनी पड़ती है, उसे भी इन्होंने नहीं लिया जबकि यह कनसैंट ऑनलाइन भी भरी जा सकती है लेकिन इन्होंने किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को एक्ट 1974 और सैक्शन 21 के तहत यह कार्रवाई करनी पड़ी।

Ekta