वाहन दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को 13.50 लाख का मुआवजा

Tuesday, Oct 16, 2018 - 03:50 PM (IST)

पालमपुर (सुरेश): मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में बिजली विभाग के एक लाइनमैन की मौत के मामले में रिलायंस बीमा कंपनी को 13.50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। न्यायधीश ज्योत्सना डढवाल ने अपने आदेश में कहा है कि यह राशि संबंधित बीमा कंपनी को एक माह के भीतर मृतक के आश्रितों को देनी होगी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक 22 दिस बर 2013 को मृतक ओंकार चंद अपने डयूटी टाइम में बिजली विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता के साथ उसके मोटर साइकिल पर सवार होकर परौर से धीरा जा रहा था कि खड़ौठ के पास मोटर साइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मोटर साइकिल में पीछे बैठे ओंकार चंद को बुरी तरह से घायलवस्था में पालमपुर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुभासना देवी, बेटे संदीप कुमार व विवेक कुमार द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में मामले को लाया गया जिसमें वाहन से संबंधित बीमा कंपनी व वाहन चालक को पार्टी बनाया गया जिसके फलस्वरूप बाद उन्हें न्याय के रूप में मुआवजा राशी मिलने की आस बंधी।

Jinesh Kumar