COVID-19 : हमीरपुर और नादौन की 5 पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमैंट जोन घोषित

Tuesday, May 19, 2020 - 05:13 PM (IST)

हमीरपुर (ब्यूरो): हमीरपुर जिला में विगत दिन सामने आए कोविड-19 के 5 नए मामलों के बाद नादौन उपमंडल की 3 पंचायतों के 4 वार्ड तथा हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमैंट जोन घोषित किए गए हैं। इस आशय के आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में कफ्र्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। ग्राम पंचायत नौंहगी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरयाह, कश्मीर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में संस्थागत संगरोध तथा ग्राम पंचायत ग्वारड़ू के वार्ड नंबर-6 गवारड़ू गांव में संगरोध 1-1 व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी की राजकीय उच्च पाठशाला मझोग सुल्तानी में रखे गए 2 व्यक्तियों के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।

ये 12 वार्ड बनाए कंटेनमैंट जोन

उपरोक्त के दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौंहगी के वार्ड नंबर-6 कठलाणी, नरयाह, दरबोला एवं रोहाल गांव, वार्ड नंबर-7 समूहं, बरूही, बरोटी एवं कछोटी गांव, ग्राम पंचायत दंगड़ी के वार्ड नंबर-3 गुडयाना एवं डंगरी तथा कश्मीर पंचायत के वार्ड नंबर-6 कश्मीर को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्वारड़ू के वार्ड नंबर-2 कसवाड़ तथा वार्ड नंबर-4, 5, 6 व 7 और ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के वार्ड नंबर-4 पंजाली गांव, वार्ड नंबर-5 पधर व वार्ड नंबर-7 मझोग पंडतां गांव को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और ऐसे में यहां दुकानें एवं बैंक इत्यादि भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

लोगों को घर-द्वार पर मिलेगा जरूरी सामान

डीसी ने बताया कि लोगों को दूध, करियाना, फल-सब्जियां, दवाइयां व रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूॢत स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन पंचायत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन पर यात्रा अथवा घूम नहीं सकेगा। सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

Vijay