1100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा, 1900 बीघा जमीन अटैच

Saturday, Jan 06, 2018 - 10:04 AM (IST)

सोलन(चिन्मय):सोलन में उपायुक्त कार्यकाल के अंतिम दिन राकेश कंवर भू माफिया को दे गए सीख भू-माफिया के विरूद्ध लिए गए  निर्णय एवं राज्य में बेनामी सौदों तथा अन्य अवैध तरीकों से भूमि हथियाने के मामलों को रोकने की मुहिम रंग ला रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश काश्तकार एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अनुसार प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर कृषक व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लेकिन भू माफिया ने बिना अनुमति के कृषि भूमि को खरीदा जिस पर उपायुक्त सोलन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बेनामी सम्पत्ति को सरकार में निहित कर लिया है।

98 मामलों में भी  नियमों का उलंघन कर जमीने खरीदी गई थी
इसी कड़ी में जिला समाहर्ता सोलन राकेश कंवर ने बताया कि 2017 से  2018 तक के मध्य 1100 करोड़ रुपए की लगभग 1900 बीघा भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह वह भूमि है जिसमे निजी कम्पनी ने नियमों को ताक पर रख कर हिमाचल में बेनामी जमीन खरीदी थी साथ ही साथ ही अन्य करीबन 98 मामलों में भी  नियमों का उलंघन कर जमीने खरीदी गई थी जिस पर आज कड़ी कार्रवाई करते हुए 1900 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के जारी किए गए है।

यह है मामले 
जिला समाहर्ता द्वारा राज्य बनाम अशोक सेठी मामले में 111.15 बीघा, राज्य बनाम मेसर्ज ओप्टिमा कंस्ट्रकशन मामले में 108.16 बीघा, राज्य बनाम देवीचंद मामले में 195.03 बीघा, राज्य बनाम कराना इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटिड मामले में 138.12 बीघा, राज्य बनाम बृज अग्रवाल मामले में 103 बीघा, राज्य बनाम नोबल हाउस क्रिऐशनस मामले में 150 बीघा, राज्य बनाम श्रेयांस पेपर मिल्स मामले में 103.19 बीघा, राज्य बनाम मेसर्ज हिमलेंड रियल ऐस्टेट मामले में 151.05 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य विभिन्न मामलों में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि प्रदेश सरकार में निहित की गई है।