चरस तस्कर को 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

Wednesday, Aug 01, 2018 - 07:29 PM (IST)

चम्बा: 2 वर्ष पूर्व 3 किलो 568 ग्राम चरस सहित धरे चरस आरोपी को पारस डोगर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी कंवर उदय सिंह उप जिला न्यायवादी चम्बा ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना तीसा में नारायण सिंह पुत्र मनसू राम निवासी गांव भाला डाकघर देवीकोठी तहसील चुराह के खिलाफ 10 फरवरी, 2016 को उस समय दर्ज किया गया था जब एक पुलिस पार्टी ने खुशनगरी के पास रात करीब 8.55 पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान वह पैदल एक पिट्ठू उठा कर चला आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी पुलिस पर पड़ी तो उसने वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मुस्तैद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान बताई।


पुख्ता सबूतों व गवाहों के बयानों पर सुनाई सजा
पुलिस ने शक के आधार पर जब उसके पास मौजूद पिट्ठू की तलाशी ली तो पुलिस को पिट्ठू में रखी चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ चरस तस्करी का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से संबंधित पुख्ता सबूतों व गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Vijay