गृहकर न देने पर अब देनी होगी 10 प्रतिशत की पैनल्टी

Saturday, Mar 09, 2019 - 04:11 PM (IST)

बिलासपुर : भाखड़ा विस्थापित बिलासपुर शहर में गृहकर न देने वालों को नगर परिषद ने पैनल्टी के रूप में बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार पहले नगर परिषद प्रशासन ने समय पर गृहकर न देने वालों को 18 प्रतिशत पैनल्टी लगाने का निर्णय लिया था लेकिन अब ताजा आदेशों में नगर परिषद ने ऐसे लोगों को केवल 10 प्रतिशत पैनल्टी लगाने की बात कही है। इस बाबत नगर परिषद ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है।

नगर परिषद द्वारा गृहकर की पैनल्टी के रूप में वसूले जाने वाले 18 प्रतिशत को विकास एवं समाज सुधार समिति लखनपुर के प्रधान केश पठानिया ने यह कहकर चुनौती दी थी कि विस्थापितों के शहर में गृहकर न देने पर 18 प्रतिशत पैनल्टी लगाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से पैनल्टी न वसूले जाने की मांग की थी। भाखड़ा विस्थापित बिलासपुर शहर में गृहकर लगाने की अधिसूचना वर्ष 1998 में हो चुकी है लेकिन तत्कालीन समय नगर परिषद ने गृहकर नहीं लगाया था।

जानकारी के अनुसार गत वर्ष से ही नगर परिषद ने बिलासपुर शहर से गृहकर वसूलने का कार्य शुरू किया था और गत वर्ष नगर परिषद ने 80 प्रतिशत लोगों से गृहकर के रूप में करीब 25 लाख रुपए की राशि एकत्रित की थी। इस वर्ष अभी तक 70 प्रतिशत लोगों ने गृहकर जमा करवा दिया है। नगर परिषद द्वारा 31 मार्च तक लोगों को गृहकर जमा करवाने का समय दिया गया है। जानकारी के अनुसार शहर के 228 लोगों ने गृहकर न देने के लिए यह कहकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी कि उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं है। सरकार ने उन्हें प्लाट विस्थापन के बाद लीज पर मुहैया करवाए हैं।

नगर परिषद द्वारा इन लोगों के आवेदनों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण का गृहकर नहीं लिया जा रहा है। बिलासपुर शहर में नगर परिषद द्वारा मकानों का 6 प्रतिशत व व्यावसायिक संस्थानों से 9 प्रतिशत गृहकर लिया जा रहा है जबकि अन्य जिलों में नगर परिषद द्वारा 12 प्रतिशत गृहकर लिया जा रहा है। इस लिहाज से बिलासपुर में अन्य जिलों की अपेक्षा कम गृहकर लिया जा रहा है। विकास एवं समाज सुधार समिति लखनपुर के प्रधान केश पठानिया ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन को पैनल्टी लगाने के निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए।

उन्होंने 10 प्रतिशत पैनल्टी लगाने के निर्णय पर विरोध जताया है। उन्होंने तर्क दिया कि बिलासपुर शहर में गृहकर लगाने का यह नया प्रयोग है और नगर परिषद को राहत देनी चाहिए, वहीं नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन ने पैनल्टी 18 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत लेने का निर्णय लिया है।

kirti