चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास

Tuesday, Feb 28, 2017 - 09:39 PM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोष तय हो जाने के बाद 2 दोषियों हरी शर्मा पुत्र बालकृष्ण निवासी रामनगर, पटियाला और राजू पुत्र राम बहादुर निवासी महेंद्रगढ़, नेपाल को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों आरोपियों को 6-6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी जितेंद्र गोस्वामी ने दी।

यह है मामला
मामले के अनुसार हैड कांस्टेबल राजपाल ने पुलिस टीम के साथ भुंतर-मणिकर्ण सड़क मार्ग पर स्थित जच्छनी में 22 मार्च, 2015 को नाके के दौरान मणिकर्ण की तरफ  से आई एक गाड़ी (पी.बी. 11 ए.वाई. 5823) को जांच के लिए रोका। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से एक लिफाफा बरामद किया, जिसमें चपाती नुमा 1 किलो 65 ग्राम चरस बरामद की गई थी। भुंतर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया। अदालत ने 9 गवाहों और ठोस दलीलों के आधार पर दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।