सरकारी राशन बेचने पर सेल्समैन सहित 3 को सजा

Thursday, Feb 11, 2016 - 09:33 PM (IST)

हमीरपुर: वीरवार को मोनिका सोम्बल जेएमआईसी-2 हमीरपुर की माननीय अदालत ने सरकारी राशन को षड्यंत्र रचकर अवैध रूप से बेचने पर करियाली सोसायटी के सेल्समैन कुलदीप कुमार निवासी कोट लांगसा को धारा 408 में एक साल का साधारण कारावास, धारा 3, 7 ईसी एक्ट व धारा 120-बी में दोषी दीप कुमार निवासी बजड़ोह व हरीश कुमार निवासी बतैल तहसील सरकाघाट और कुलदीप कुमार को 3-3 माह का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई तथा सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस संबंध में थाना भोरंज में मामला दर्ज किया गया था। सरकार की ओर से इस मामले में 37 गवाह पेश किए गए। 

 

ऐसे चला था धांधली का पता
सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 15 मार्च, 2008 को एएसआई परस राम प्रभारी पुलिस चौकी जाहू ने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ जाहू के नजदीक नाका लगाया था और इस दौरान शाम पौने 8 बजे के करीब एक तेज रफ्तार जीप जाहू की ओर से आई, जिसकी तलाशी लेने पर जीप से चावल से भरी 30 बोरियां बरामद हुईं। इन बोरियों को दीप कुमार ने अपना बताया मगर जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि ये 30 बोरियां करियाली सोसायटी के सेल्समैन कुलदीप कुमार ने अवैध रूप से दीप कुमार को बेची थीं। इसके अलावा इसी जांच के दौरान हरीश कुमार जोकि बतैल में करियाने की दुकान करता है, के गोदामों में भी अवैध रूप से रखा सरकारी चावल व दालें बरामद हुई थीं।