धोखाधड़ी कर जीपीएफ हड़पने वाले क्लर्क की अपील खारिज

Friday, Jul 01, 2016 - 01:47 AM (IST)

चम्बा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा पदम सिंह की अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के लिपिक अजय कुमार को धोखाधड़ी से जीपीएफ  की राशि हड़पने के मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 3 वर्ष की कैद की सुनवाई पूरी तरह उसे निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया है।

 

अदालत ने अजय कुमार की 3 वर्ष की सजा व जुर्माने की राशि को यथावत रखा है। जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक अजय कुमार ने बीएमओ कार्यालय में बतौर लिपिक कार्य करते हुए धोखाधड़ी से माधो राम और सुदेश कुमार के जीपीएफ  खाते से 60 हजार रुपए व 15 हजार रुपए की राशि का आहरण कर लिया और दस्तावेजों से छेडख़ानी करके 15 हजार रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 467 व 471 के तहत मामला दर्ज किया था।

 

सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अजय कुमार को दोषी पाया गया था। अदालत ने अजय कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत 3 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अजय कुमार ने सीजेएम अदालत के फैसले के खिलाफ  जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की मगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ने अजय कुमार की अपील को खारिज करते हुए 3 वर्ष की कैद को बरकरार रखा है।