मारपीट के आरोपी को एक साल कैद

Thursday, May 26, 2016 - 06:57 PM (IST)

घुमारवीं: घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने मारपीट के आरोपी नरेंद्र कुमार निवासी छंजयार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष का कारावास व 6500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

सहायक लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया कि मदन लाल पुत्र जय किशन निवासी छंजयार की शिकायत पर पुलिस थाना घुमारवीं में 7 जून, 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 व 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मदन लाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह अपनी ड्यूटी पर से घर आ रहा था और तो गांव बबैली के पास नरेंद्र कुमार ने उसका रास्ता रोक लिया तथा कहा कि बाऊंडरी वाल क्यों नहीं लगाने दी, इसके बाद उसने मारपीट करनी शुरू कर दी जिससे मदन लाल को गंभीर चोटें आई हैं।

 

अदालत ने नरेंद्र कुमार के खिलाफ  आरोप सिद्ध होने पर धारा 325 के तहत एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 के तहत 6 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 के तहत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।