निवर्तमान डीसी पर 1 लाख की क्षतिपूर्ति का मुकद्दमा

Saturday, Aug 27, 2016 - 09:07 PM (IST)

बिलासपुर: बिलासपुर जिला के बागठेड़ू-भगेड़ गांव के पूर्व सैनिक मदन लाल पुत्र हरी राम ने बिलासपुर जिला की निवर्तमान डीसी मानसी सहाय ठाकुर पर कानूनी अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन पर 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का मुकद्दमा दायर किया है। बिलासपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने इस विषय में बिलासपुर की निवर्तमान डीसी मानसी सहाय ठाकुर को नोटिस जारी कर दिए हैं।
 
मदन लाल शर्मा ने बताया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 3 अपीलों की सुनवाई हेतु अधिवक्ता की सेवाएं लीं, जो 13 जुलाई, 2015 को अपीलों की पैरवी करने के लिए तत्कालीन डीसी बिलासपुर मानसी सहाय ठाकुर के समक्ष पेश हुआ लेकिन डीसी ने अधिवक्ता को अपने कार्यालय से बाहर जाने को कहा तथा यह तर्क दिया कि अधिवक्ताओं के उपस्थित होने पर लोगों को न्याय नहीं मिलता। 
 
मदन लाल के अनुसार वह भी उस समय वहीं थे तथा उसने इस बात का विरोध किया तो डीसी ने उसे भी बाहर निकल जाने को कहा। मदन लाल ने बताया कि डीसी ने उसके कानूनी अधिकारों का हनन किया है और इस कारण उसे 1 लाख रुपए की क्षति हुई, जिस कारण विवश होकर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी।