कसोल गांव के मामले पर हाईकोर्ट सख्त, DC कुल्लू को दिए ये आदेश

punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2017 - 08:59 PM (IST)

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने डी.सी. कुल्लू को आदेश दिए हैं कि कुल्लू जिला के कसोल गांव में किए गए अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। इसके अलावा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने डी.सी. कुल्लू को यह आदेश दिए हैं कि वह कसोल गांव में कानून के विपरीत कार्य रहे किसी भी संस्थान को चलाने की अनुमति प्रदान न करें। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व जोनल निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वह नशाखोरों के खिलाफ धरपकड़ की प्रक्रिया को जारी रखते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करें। 

44 होटलों को पर्यटन विभाग से नहीं मिली अनुमति 
न्यायालय ने ज्वाइंट इंस्पैक्शन रिपोर्ट के अवलोकन के दौरान पाया कि कसोल गांव में 60 होटलों में से 44 होटलों को पर्यटन विभाग की ओर से कोई भी अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 व वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम विभाग से अनुमति नहीं ले रखी है। न्यायालय ने यह भी पाया कि ये होटल वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। जिलाधीश कुल्लू को ये भी आदेश दिए गए हैं कि इन होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए तथा इनके बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाएं। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक कुल्लू की मदद ली जाए ताकि उपयुक्त पुलिस मदद ली जा सके। कोर्ट ने कहा कि नशाखोरी की समस्या समाज में विकराल रूप धारण कर चुकी है तथा आए दिन काफी मात्रा में प्रदेश से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ सामग्री पकड़ी जा रही है।

25 अक्तूबर को दिए थे ये आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू व क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को गत 25 अक्तूबर को आदेश दिए थे कि वे ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन कर कसोल गांव के सभी रैस्टोरैंट्स, होटलों व ढाबों की तलाशी लें और वहां हो रहीं गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाएं। ज्वाइंट टास्क फोर्स को यह भी आदेश दिए गए थे कि वह मलाणा गांव का निरीक्षण करें व यह सुनिश्चित करें कि उस क्षेत्र में पूरे तरीके से नशीले पदार्थों को उगाने व उनका व्यापार करने पर प्रतिबंध लग जाए। मामले पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी।


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