बिना पटाखों के मनाएं इस बार दिवाली, कोर्ट ने लगाई बिक्री पर पाबंदी

punjabkesari.in Wednesday, Oct 18, 2017 - 12:49 PM (IST)

कुल्लू (पाल): दिवाली का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्यौहार से कई महीने पहले ही व्यापारी तैयारियों में जुट जाते हैं। पटाखों के कारोबार में लाखों लोग जुड़े रहते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पटाखों के कारोबार की राह आसान नजर नहीं आ रही है। ग्राहक हवाई पटाखे की मांग कर रहा है जबकि दुकानदार प्रतिबंधित पटाखों को बेचने में सक्षम नहीं हैं। जिला स्तर पर ही पटाखों के विक्रेताओं को लाइसैंस के लिए लंबी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही हैं क्योंकि न्यायालय के निर्देशों को पूरा करना चाहता है ताकि उन्हें किसी परेशानी का भविष्य में सामना न करना पड़े। उसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों को इस साल काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर दुकानदारों ने भविष्य में पटाखे न बेचने का मन बना लिया है।


लाइसैंस लेना अनिवार्य
घाटी में अस्थायी दुकानदारों को पटाखे की बिक्री के लिए लाइसैंस लेना अनिवार्य होगा। कुल्लू में बढ़ती आग की घटनाओं के मद्देनजर आसमानी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई दुकानदार निर्देशों की अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 


ये रहेंगे साइलैंस जोन 
डी.सी. कुल्लू यूनुस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ जगहों को साइलैंस जोन घोषित किया गया है जैसे रथ मैदान, प्रदर्शनी मैदान, डी.सी. कार्यालय के सामने वाले मैदान व क्रिकेट मैदान में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  सभी नियमों की पालना के लिए पुलिस को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
 


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