विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले को कोर्ट ने सिखाया ये सबक

punjabkesari.in Wednesday, Jan 10, 2018 - 12:17 AM (IST)

इंदौरा (अजीज खादिम): न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा की अदालत द्वारा कबूतरबाजी के एक मुकदमें में विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोपी को 2 साल कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी संजीव लाखा ने बताया कि प्रदीप कुमार पुत्र पूर्ण चंद निवासी सुरड़वां तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा ने सुरेश कुमार पुत्र पुन्नु राम निवासी रैहन पर कबूतरबाजी का आरोप लगाया था जिस पर कोर्ट के आदेशानुसार 9 जून, 2009 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी ने मलेशिया भेजने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की थी तथा शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन गिरवी रख कर 1.23 लाख रुपए उसे दिए भी थे।

वर्ष 2009 में अदालत में पेश हुआ मामला 
पुलिस ने छानबीन करने के बाद 21 नवम्बर, 2009 को मामला अदालत में पेश किया और लगभग 8 साल से अधिक चले इस मुकदमे में अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाह पेश किए गए। सोमवार को अदालत ने आरोपी को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता 420 के अंतर्गत 2 साल साधारण कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 के तहत 1 साल सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।  दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।


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