कुल्हाड़ी से पुजारी की हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Apr 25, 2017 - 10:33 PM (IST)

मंडी: मंदिर के पुजारी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी को अदालत ने कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 10,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (2) कृष्ण कुमार के न्यायालय ने जिला की धर्मपुर तहसील के सकोह (सिद्धपुर) निवासी कनाकड़ू राम पुत्र रमेश चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 302 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

बाड़ लगाने के बहाने मांगी थी कुल्हाड़ी  
अभियोजन पक्ष के अनुसार लो.नि.वि. में कार्यरत कनिष्ठ टैक्नीशियन सकोह निवासी सुरेश कुमार ने 8 मई, 2015 को धर्मपुर थाना पुलिस को फोन पर सकोह हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या की सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी विधि चंद की अगुवाई में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मौके पर सुरेश ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसकी पत्नी से कनाकड़ू मंदिर में बाड़ लगाने के लिए कुल्हाड़ी मांग कर ले गया  और पुजारी बाबा राम दास त्यागी की हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए हत्या का मामला दर्ज करके अगले दिन ही आरोपी को हिरासत में ले लिया था। 

10 गवाहों के बयान दर्ज
आरोपी के खिलाफ हत्या का अभियोग अदालत में चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उपजिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने 10 गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर हत्या का मामला साबित होता है, जिसके चलते अदालत ने आरोपी उक्त सजा सुनाई है।


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