सेना में जाली दस्तावेजों से नौकरी पाने की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Friday, Jun 23, 2017 - 01:04 AM (IST)

रामपुर बुशहर: रामपुर ए.सी.जे.एम. कोर्ट ने जाली दस्तावेजों से सेना में नौकरी पाने की कोशिश करने वाले रामपुर उपमंडल की उपतहसील ननखरी के अंतर्गत गांव बनोगा के सुनील कुमार पुत्र मस्त राम को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। दोषी को आई.पी.सी. की धारा 417 के तहत 6 महीने का साधारण कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर उसे 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

धारा 420 के तहत 3 साल का कठोर कारावास 
अन्य धाराओं के अंतर्गत दोषी को आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर उक्त दोषी को 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी को आई.पी.सी. की धारा 468 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उक्त दोषी को आई.पी.सी. की धारा 471 के तहत एक साल का साधारण कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सेना की भर्ती प्रक्रिया में पेश किए थे जाली दस्तावेज
बता दें कि सेना के ए.पी.एस. पुजारा कर्नल निदेशक भर्ती द्वारा सुनील कुमार के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जून से 10 जून, 2009 तक पी.जी. कालेज ग्राऊंड रामपुर में जो सेना की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें सुनील कुमार ने जाली दस्तावेज पेश किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी को यह सुनाई गई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाली सहायक न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
 


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