राष्ट्रपति सम्मान को कोरियर से भेजने का हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
punjabkesari.in Thursday, May 04, 2017 - 11:14 AM (IST)
शिमला: राष्ट्रपति सम्मान को सीधा कोरियर से भेजने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह प्रार्थी को इस सम्मान के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं जल्द प्रदान करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में विकास शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिए कि वह 2 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करें।
धर्मशाला जेलर को कैदी अमरीश राणा के चुंगल से बचाया था
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी जो धर्मशाला में हेड वार्डन के पद पर कार्यरत है, उन्होंने सितंबर 2005 में धर्मशाला जेलर को एक कैदी अमरीश राणा के चुंगल से बचाया था। यदि वह जेलर को नहीं छुड़ाता तो कैदी उसको जान से मार देता। इस साहस के लिए उसका नाम प्रेजिडेंट अवॉर्ड के लिए मनोनीत किया गया था। यह अवॉर्ड उसे 26 जनवरी 2007 को दिया जाना था। अधिनियम के तहत मांगी सूचना के आधार पर उसे पता चला कि यह सम्मान उसे वर्ष 2007 में प्रदान किया जाना था। अप्रैल 2009 को प्रार्थी को यह अवॉर्ड गवर्नमेंट प्रेस कलकत्ता ने कोरियर के माध्यम से उसके घर भेज दिया।
प्रार्थी ने कोर्ट से लगाई गुहार
प्रार्थी ने यह मामला एडीजीपी (परिजन) के समक्ष उठाया तो 15 अप्रैल 2010 को तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल के कर कमलों से प्रार्थी को दे दिया गया। प्रार्थी ने इस याचिका में यह आरोप लगाया है कि यह सम्मान उसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाना चाहिए था। उसको इस सम्मान से मिलने वाले लाभों से आज तक महरूम रखा गया। मिलने वाले लाभों में एयर कंसेशन, रेलवे कंसेशन व वित्तीय लाभ देने का प्रावधान शामिल हैं। प्रार्थी ने इन लाभों को दिए जाने के अलावा कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस कृत्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएं।
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