नामांकन पत्र भरने के समय 3 से ज्यादा गाड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध

punjabkesari.in Thursday, Mar 16, 2017 - 12:14 PM (IST)

हमीरपुर: रिटर्निंग ऑफिसर एवं एस.डी.एम. भोरंज एस.के. पराशर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा 36-भोरंज में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को केवल 3 वाहन लाने की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इस दायरे के अंदर ढोल-नगाड़ा और वाद्य यंत्र बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। 


किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में की जाएगी कानूनी कार्रवाई
उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डी.सी. मदन चौहान ने कहा कि जिला हमीरपुर में स्थापित मुद्रकों को भोरंज विधानसभा के उप चुनाव अभियान के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों तथा उनके अभ्यर्थियों द्वारा पोस्टरों आदि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है। पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 127-ए की उपधारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वह इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के 3 दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे। इसके बारे में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आरोपी व्यक्ति को 6 मास का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।


ई.वी.एम. का आज फर्स्ट लेवल निरीक्षण
डी.सी. हमीरपुर मदन चौहान ने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का फर्स्ट लेवल निरीक्षण 16 मार्च, 2017 से शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह 3 से 4 दिन तक चलने वाला निरीक्षण मिनी सचिवालय हमीरपुर के कमरा नंबर 201 में किया जाएगा।  


मॉनीटरिंग कमेटी की बैठकों की तिथियां निर्धारित
रिटर्निंग ऑफिसर एस.के. पराशर ने बताया कि भोरंज उपचुनाव आचार संहिता मॉनीटरिंग कमेटी की बैठकें 16, 23 और 30 मार्च व 6 अप्रैल को सुबह साढ़े 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर एवं एस.डी.एम. कार्यालय भोरंज में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। 


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