के.सी.सी. बैंक भर्ती मामले में 7 सितम्बर तक टली सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Aug 11, 2017 - 09:50 AM (IST)

शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट में कांगड़ा के.सी.सी. बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले पर सुनवाई 7 सितम्बर तक टल गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही अंतरिम आदेश दे रखे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए परन्तु इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की ही इजाजत से दिया जाएगा।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने रणजीत सिंह राणा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान के.सी.सी. बैंक को आदेश दिए थे कि वह एन.पी.ए. की सूची न्यायालय के समक्ष दायर करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 8 व 9 जुलाई को होने वाली के.सी.सी. बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है।

नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत
आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर किसी बैंक की नॉन परफॉॄमग एसेट्स (एन.पी.ए.) 12 फीसदी से ज्यादा है तो वह बैंक न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न ही कोई नई भर्ती कर सकता है। आरोपों के अनुसार वर्तमान में के.सी.सी. बैंक की एन.पी.ए. 15.29 फीसदी है। ऐसे में नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत है। इसको रोकने के लिए ही प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसे कोर्ट ने जनहित से जुड़ा मामला पाते हुए स्वीकार कर लिया।


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