इनकम टैक्स रिटर्न मामला: CM वीरभद्र को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

punjabkesari.in Wednesday, Dec 06, 2017 - 10:42 AM (IST)

दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोर्ट में सीएम की इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा असेस्मेंट करने को लगाई गई एसएलपी खारिज हो गईं हैं। इस मामले में करीब डेढ़ साल से सुनवाई चल रही थी।  


कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एसएलपी को किया खारिज
उल्लेखनीय है कि वीरभद्र द्धारा 2009-10 में पेश की गई इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा असेस्मेंट करवाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में स्पेशल लीव पटीशन (एसएलपी) लगाई थी। अब कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एसएलपी को खारिज कर दिया है। सीएम ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 8 दिसंबर 2016 को प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि यहां से उनको राहत नहीं मिली थी। दरअसल, विभाग उनके सभी पुराने रिटर्न्स की रिअसेस्टमेंट करना चाहता था। इसके लिए सीएम को नोटिस भी भेजे गए थे, जो कोर्ट ने खारिज कर दिए थे।  


 


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