अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें खबर (Video)

punjabkesari.in Saturday, Mar 17, 2018 - 09:56 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता रवि कपूर उर्फ जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आगामी जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से प्राथमिकी को रद्द करने संबंधी याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार गत 16 फरवरी को महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफ.आई.आर. में प्रार्थी की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर इस प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई है। 

ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई प्राथमिकी
प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस प्राथमिकी में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने कहा कि एफ.आई.आर. में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग के नाम का व होटल का उल्लेख किया गया है। 2 सह अभिनेताओं के नाम भी प्राथमिकी में नहीं लिखे गए हैं। प्रार्थी के अनुसार उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। मामले पर सुनवाई 23 मई को होगी।


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