कब्जाधारी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

punjabkesari.in Thursday, Jun 22, 2017 - 11:32 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा करने वाले उन कब्जाधारी याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है, जिन्होंने 5 बीघा से अधिक कब्जाई भूमि खुद ही सरकार को सौंप दी थी। कोर्ट ने उन कब्जाधारियों की 5 बीघा तक की भूमि के विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए बेदखली आदेशों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि के संरक्षण व रखरखाव के लिए अधिकृत राजस्व व वन अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे कोर्ट द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ दिए गए सभी आदेशों का सकारात्मक रूप से अनुपालन करें। 

एक सप्ताह का दिया अतिरिक्त समय 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने उन सभी याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए 5 बीघा से अधिक की कब्जाई हुई भूमि छोडऩे के आदेश दिए जो कब्जाई गई 5 बीघा से अधिक भूमि सरकार को सौंपने के लिए खुद राजी हो गए थे। ऐसे लगभग 96 कब्जाधारी हैं जिनके खिलाफ बेदखली आदेश पारित किए गए हैं। 

कब्जाई भूमि को छोडऩे के लिए तैयार
ये कब्जाधारी सरकार की नियमितीकरण की पॉलिसी का फायदा उठाने के उद्देश्य से 5 बीघा से अधिक की कब्जाई हुई भूमि हाईकोर्ट के आदेशानुसार छोडऩे को तैयार हैं। इससे पहले करीब 50 कब्जाधारियों ने 5 बीघा से अधिक की कब्जाई हुई भूमि सरकार के सुपुर्द कर दी थी। कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को करने के आदेश पारित किए।


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