हाईकोर्ट का कांगड़ा के DC को बड़ा आदेश, पढ़िए क्या कहा

punjabkesari.in Wednesday, Jul 26, 2017 - 09:22 AM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट ने डी.सी. कांगड़ा को आदेश दिए कि वह पठानकोट चक्की-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ महाल रौड़ी मौजा खलेट तहसील पालमपुर में बनाए जा रहे अवैध शॉपिंग मॉल को गिराएं। कोर्ट ने इस मॉल को गिराने का खर्च इसके मालिक ओंकार राणा से वसूलने के आदेश भी दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राजेश कुमार सूद द्वारा नॉर्थन रेलवे की जमीन पर बनाए जा रहे इस अवैध निर्माण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। इससे पहले कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को प्रदेश के तीनों रेलवे ट्रैकों के निरीक्षण की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे। 


31 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए
यह निरीक्षण कालका-शिमला, पठानकोट-जोगिंद्रनगर व नंगल-तलवाड़ा रेलवे ट्रैक्स के रखरखाव व इन पर अतिक्रमण बारे किया जाना था। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर करते हुए टिप्पणी की कि शायद अधिकारियों को कोर्ट के आदेश समझ नहीं आए या अवैध कब्जाधारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि केवल शिमला से जतोग तक रेलवे की भूमि पर 18 अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण पाए गए जबकि बाकी 96 किलोमीटर के ट्रैक की कोई पुख्ता जानकारी रेलवे अधिकारियों ने नहीं दी। कोर्ट ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए।


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