यहां प्रशासन पर मिलकीयत जमीन पर बने मकान और दुकानें गिराने का लगा आरोप

punjabkesari.in Sunday, Dec 10, 2017 - 12:42 AM (IST)

पंडोह (मंडी): पंडोह-कुल्लू निर्माणाधीन फोरलेन निर्माण में आने वाले अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट के आदेश पर जहां जिला प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, वहीं अधिकतर लोगों ने कहा है कि प्रशासन जल्दबाजी में मिलकीयत जमीन पर बने मकानों व दुकानों को उखाड़ रहा है। यही नहीं बिना पैसे दिए मकान व दुकानें गिराई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई दशकों से सड़क किनारे बने मकान अवैध भूमि पर दर्शाए गए हैं, वहीं एन.एच. अथॉरिटी ने मिलकीयत भूमि पर बने मकान को अवैध घोषित कर उखाडऩे का नोटिस थमा दिया है। 

निशानदेही करवाई तो निकली वैध जमीन
जब लोगों ने राजस्व विभाग के हलका पटवारी व कानूनगो नागधार से निशानदेही करवाई तो उन मालिकों की वैध भूमि पाई गई। इसी तरह उच्च मार्ग हनोगी झूला पुल के पास बनी मार्कीट में राधा देवी पत्नी चमन लाल गांव हनोगी ने बताया कि उसकी मिलकीयत भूमि पर बने मकान व दुकान को नैशनल हाईवे अथॉरिटी के तहसीलदार ने लेबर व जे.सी.बी. लगाकर तोडऩा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आधार पर उनके मकान गिराए जा रहे हैं जबकि गांधी कुटीर योजना के तहत 1998 में मिसल नम्बर 81/98 खसरा नंबर 277/177 मुहाल हनोगी पंचायत बांधी पटवार हलका रैंस उपतहसील औट ने मंजूर की है। 

तहसीलदार के खिलाफ दर्ज करवाई लिखित शिकायत 
राधा देवी ने औट पुलिस थाना में तहसीलदार के खिलाफ  लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। ए.एस.आई. एल.आर. जोशी का कहना है कि औट थाना के ए.एस.आई. एल.आर. जोशी ने कहा कि महिला की शिकायत मिली है और पुलिस मौके पर जाकर जांच करेगी। तहसीलदार एन.एच. अथॉरिटी स्थित पंडोह कार्यालय गुलाब सिंह कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए हैं और तय समय के भीतर मकान गिराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एस.डी.एम. सदर पूजा चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। फोरलेन की जद्द में आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। संबंधित लोग स्वेच्छा से अपने कब्जे हटा दें। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News