जंजैहली में प्रदर्शनकारियों को HC ने दी ये चेतावनी, जानने के लिए पढ़ें खबर

punjabkesari.in Sunday, Feb 18, 2018 - 12:14 AM (IST)

मंडी: जंजैहली में आंदोलनरत लोगों को हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि आंदोलन संविधान में तय सीमा के अंदर रहकर चलाएं वर्ना जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए उन पर अवमानना का केस चल सकता है। जंजैहली में एस.डी.एम. कार्यालय की अधिसूचना रद्द होने से खफा आंदोलन कर रहे लोगों के विरुद्ध हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट ने यातायात बाधित करने, शिक्षण एवं अन्य संस्थानों को जबरन बंद करवाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 

कांग्रेसी नेता व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने सरकार, डी.सी. मंडी व एस.पी. को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए, वहीं मिल्क फैडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता चेतराम ठाकुर, सराज मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश रैडी, संघर्ष समिति के पदाधिकारी वेद प्रकाश पुत्र बेसर राम, नरेंद्र ठाकुर पुत्र तेज सिंह व नरेंद्र कुमार पुत्र नंद लाल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन लोगों को चेताया है कि वे अपना आंदोलन संविधान में तय सीमा के अंदर रहकर चलाएं अन्यथा इनके विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। 

थुनाग पंचायत की प्रधान की याचिका पर दिए आदेश
हाईकोर्ट के अवकाश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पंचायत थुनाग की प्रधान नीलिमा कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नीलिमा कुमारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रधान गृह सचिव , डी.सी. मंडी, एस.पी. मंडी व चेतराम ठाकुर सहित चार अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया था। बकौल नीलिमा कुमारी, जंजैहली एस.डी.एम. कार्यालय व छतरी में उपतहसील की अधिसूचना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने 4 जनवरी को रद्द की थी। थुनाग पंचायत ने ही जंजैहली में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने के प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। 

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रतिवादियों ने जंजैहली में कई बार यातायात बाधित किया, दुकानें बंद करवाईं व पुलिस पर पथराव किया जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। नीलिमा कुमारी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट से सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। 


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