गुड़िया मामला : पूर्व IG जैदी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

punjabkesari.in Saturday, Jan 13, 2018 - 01:36 AM (IST)

शिमला: बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस के आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हुई मौत के मामले में हिरासत में चल रहे पूर्व आई.जी. जहूर जैदी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। सी.बी.आई. की ओर से जमानत का विरोध किया गया और दलीलें पेश की गईं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

सी.बी.आई. ने कोर्ट में पेश कर दिया है चालान
गुड़िया मामले के आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हुई मौत के मामले के आरोपी आई.जी. जैदी ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। जहूर जैदी सहित कुल 9 पुलिस कर्मी इस मामले में सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किए थे और ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में जैदी सहित कुल 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सी.बी.आई. ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।


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