जिला में 26 होटल एवं रैस्टोरेंट में बार बंद, नहीं परोसी जा सकेगी शराब

punjabkesari.in Sunday, Apr 02, 2017 - 05:30 PM (IST)

ऊना, (सुरेन्द्र): जिला ऊना में न तो शराब के ठेके खुले हैं और न ही होटलों/रैस्टोरेंट में पियक्कड़ों को शराब मिल पा रही है। पूरे जिला में केवल एक ही रैस्टोरेंट में कानूनी तौर पर शराब दिए जाने की अनुमति मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए जहां एक तरफ नैशनल और स्टेट हाइवे की 220 मीटर दूरी की शर्त को पूरा करता केवल एक ही बार बचा है।

शराब के ठेकों की नई शर्तों के तहत नीलामी नहीं हो सकी है। ऐसे में तमाम ठेके सीलबंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जिला के उन होटलों एवं रैस्टोरेंट को भी बंद कर दिया गया है जिनमें शराब की बिक्री की अनुमति थी। अब यह होटल और रैस्टोरेंट केवल कमरे और खाना ही ग्राहकों को परोस पाएंगे। इनमें पूरी तरह से शराब देने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक्साइज विभाग के इंस्पैक्टर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी होटल या रैस्टोरेंट में शराब न परोसी जाए।

जिला में अधिकतर होटल एवं बार तथा रेस्टारेंट एवं बार सडक़ों के किनारे ही स्थित हैं। केवल एक ही रेस्टोरेंट ऐसा है जो शर्तों का पालन कर रहा है और अभी तक नैशनल हाइवे नोटीफाई एरिया से दूर है। जिला में 15 एल-4 एवं 5 श्रेणी बार एवं रेस्टोरेंट हैं। इनमें से 14 को शराब परोसने पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार एल-3, 4 एवं 5 श्रेणी होटल एंड बार की संख्या 12 है। इस श्रेणी के सभी होटल एवं बार को शराब परोसने के लिए बंद कर दिया गया है। सभी या तो स्टेट या फिर नैशनल हाइवे पर मौजूद हैं।

शराब को लेकर जिला में हाहाकार की स्थिति है क्योंकि हर रोज लाखों रुपए की शराब बिकती है। सालाना 85 से 86 करोड़ रुपए का राजस्व जिला ऊना से शराब के व्यवसाय से सरकार को होता है। यानी औसतन 23 लाख रुपए का रोज कारोबार होता है। इस बार इसे बढ़ाकर साढ़े 90 करोड़ रुपए किए जाने का लक्ष्य था लेकिन नई शर्तों के चलते एक्साइज विभाग भी पशोपेश में है। ठेकों को लेेने को लेकर भी संबंधित पार्टियां काफी सोच विचार कर रही हैं।

सबसे अधिक मुश्किलों का सामना अब उन होटलों एवं रैस्टोरेंट को करना पड़ रहा है जिनमें बार का प्रावधान था। इससे न केवल स्टाफ की छंटनी होगी बल्कि लाखों रुपए का यह कारोबार प्रभावित होगा। नई शर्तों के तहत होटल एवं रैस्टोरेंट खोलना भी जल्दी आसान कार्य नहीं होगा क्योंकि सडक़ों के किनारे ही ऐसे होटल एवं रैस्टोरेंट स्थापित हैं।

एक्साइज विभाग के ए.ई.टी.सी. यू.एस. राणा ने माना कि 27 होटल बार एवं रैस्टोरेंट बार में से केवल एक ही नियमों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त 26 को शराब परोसने के लिए बंद कर दिया गया है। विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि नियमों का पालन हो।


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